सजायाफ्ता पूर्व विधायक ममता देवी एक और मामले में दो वर्ष की सजा, पांच हजार की जुर्माना

हजारीबाग
अभिषेक कुमार
जेल में सजा काट रही रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जयसवाल को गोला-गोली कांड के एक और मामले में दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायाधीष चतुर्थ सह विषेष अदालत एमएलए-एमपी कुमार पवन की अदालत ने दोनो अभियुक्तों को भादवि की धारा 147 में एक वर्ष, 323 में छः माह, 341 में 15 दिन, 342 में छः माह और 435 में दो वर्ष व पांच-पांच हजार रूपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुमार्ना की राषि अदा नही करने पर 3 माह की अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अन्य 11 अभियुक्त दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, वासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कौलेष्वर महतो, बालेष्वर भगत, अभिषेक कुमार सोनी, कुंवर महतो, सुभास चन्द्र महतो और जदु महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया हैं। बताते चले कि 13 दिसंबर 2022 को रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में रामगढ़ विधायक सहित 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 30 अगस्त 2022 को गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई गई थी। मामला 29 अगस्त 2016 का है। जिसमें आईपीएल कंपनी में धरना प्रदर्षन चल रहा था। इसी बीच प्रषासन और रैयतों के बीच नोक-झोक बढ़ गया था। भीड़ ने गोला सीओ का सरकार वाहन को आग के हवाले कर दिया था। गोला सीओ के चालक कौलेष्वर राम मुंडा के लिखित आवेदन गोला थाना कांड संख्या 65/2016 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई। ----------------------------

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