कार्ड धारी को जानकारी नहीं और डीलर ने छः वर्षो तक उठाया राशन

आरटीआई से अवैध राशन उठाव का हुआ उद्भेदन, मामला पहुंचा डीसी कार्यालय
इचाक
अभिषेक कुमार
प्रखंड में जन वितरण प्रणाली दुकानदार की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां आए दिनों कई ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं, जहां गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। इसी बीच क्षेत्र के असिया गांव के जन वितरण डीलर बालेश्वर प्रसाद मेहता अनुज्ञप्ति संख्या 04/05 के खिलाफ अवैध तरीके से राशन उठाव करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत असीया गांव निवासी श्यामलाल कुमार पिता स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद मेहता ने उपायुक्त हजारीबाग को आवेदन देकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि डीलर बालेश्वर प्रसाद मेहता ने मेरे एवं मेरे परिवार की जानकारी के बिना स्वयं एक राशन कार्ड बनाया जिसका राशन कार्ड संख्या 202002965953 है । इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। उक्त राशन कार्ड की जानकारी मुझे जनसंवाद में उपस्थित होने के बाद मिला। जब अपने पुराने राशन कार्ड संख्या 202004758066 में अपनी माता एवं परिवार का नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया तो समस्या उत्पन्न होने लगा। तब जाकर इसके बारे में पता चला कि पहले से ही नामित सभी व्यक्तियों का राशन कार्ड निर्गत है। जिसे लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम से सूचना मांगने पर जानकारी मिली कि 1 मई 2015 में ही राशन कार्ड निर्गत हो चुका है एवं 18 दिसंबर 2021 को निरस्त करवा दिया गया। इस 6 वर्षों में डीलर के द्वारा अवैध तरीके से मेरे एवं परिवार के नाम से लगातार राशन का उठाव किया गया। जिसकी जानकारी मुझे कभी नहीं मिला और ना ही राशन का लाभ मिला। जब मैंने डीलर से जांच-पड़ताल किया तो डीलर ने मेरे एवं मेरे माता-पिता के साथ गाली गलौज एवं धक्का-मुक्की कर भगा दिया। जिसके विरूद्ध हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में परिवाद मुकदमा संख्या 2520/22 दर्ज है ।
इस संबंध में इचाक थाना कांड संख्या 194 /22 दर्ज की गई है। आगे बताते हुए आवेदन में लिखा है कि बालेश्वर प्रसाद मेहता गांव के एक उदंड एवं ताकतवर डीलर है। असामाजिक तत्वों से मिलकर इस तरह के कई गैर कानूनी कार्य गांव में करते आ रहे हैं। आशिया गांव के किसी भी ग्रामीणों को पूर्ण रूप से राशन प्राप्त नहीं होता है। ना ही समय पर राशन दिया जाता है। जिसके कारण गांव वाले सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को नहीं ले पा रहे हैं। डीलर के द्वारा 35 किलोग्राम राशन के जगह 30 किलोग्राम एवं 20 किलोग्राम राशन की जगह 17 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के स्थान पर 8 कि ग्राम ही राशन दिया जाता है। ग्रामीणों के कई परिवार के नाम से डीलर राशन बनवा कर अवैध तरीके से राशन उठाने का लाभ ले रहा है, जो जांच का विषय है। ऐसी परिस्थिति में जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा जबकि डीलर के द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम से राशन उठाकर जोरो से काला धंधा चलाया जा रहा है। दिए गए आवेदन में मुखिया मोदी कुमार, पंचायत समिति सदस्य मोसेमात कौशल्या, वार्ड सदस्य गीता कुमारी, रानी कुमारी, मनीषा कुमारी के अलावा अरुण कुमार, राजेश कुमार मेहता, ममता देवी, सुषमा देवी, खुशबू कुमारी, सोनू कुमार, अर्जुन प्रसाद, संजू देवी, समेत दर्जनों कार्ड धारियों एवम् ग्रामीणों का हस्ताक्षर शामिल है।

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