गैर लाइसेंसी पटाखा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई: उपायुक्त

पर्व त्योहार के मद्देनजर गैर लाइसेंसी पटाखा का कारोबार करने वाले लोगों एवं सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पटाखा का उपयोग करने वाले लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। गृह, कारा,आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर उपायुक्त हजारीबाग नैन्सी सहाय ने आदेश जारी कर अवैध तरीके से पटाखा कारोबार करने वालों पर प्रतिबंध लगाने व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को कड़ाई से निर्देशों का पालन कराने को कहा है। उपायुक्त ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धार्मिक उत्सव एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के अवसर पर फायरवर्कस के उपयोग से संबंधित निर्देशों का पालन करने में आम लोगों को भी सामान्य निर्देशों का पालन कर जिम्मेवारी से पटाखा चलाने का अनुपालन की गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा, जैसे - प्रतिबंधित व अत्यधिक तीव्रता वाले पटाखे चलाना, प्रतिबंधित जगहों पर पटाखे जलाना। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में अवैध पटाखा दुकानदारों पर अनुज्ञप्ति की जांच करने एवं प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है। साथ ही लाइसेंसी विक्रेताओं को प्रावधान के अनुरूप सारे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बिक्री स्थल पर सुनिश्चित कराने को कहा गया है। यह भी सुनिश्चित है कि सरकारी कार्यालय परिसरों, धार्मिक स्थानो, भीड़भाड़ वाले जगहों पर पटाख़ों का इस्तेमाल ना हो। अनिवार्य सेवा यथा पुलिस, अस्पताल, अग्निशमक सेवा अलर्ट मोड पर रहें। इस दौरान भ शराब सेवन कर वाहनों का परिचालन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही नियंत्रण कक्ष से सारी गतिविधियां की मॉनिटरिंग की जाए।

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